पुराने मकान मालिक की हत्या कारित करके लुट कारित करने वाले आरोपीगण को दोहरा आजीवन कारावास व जुर्माने से दण्डित किया


डॉ.उमेशचंद्र शर्मा(प्रधान संपादक)
निरंजन भारद्वाज(संपादक)

पुराने मकान मालिक की हत्या कारित करके लुट कारित करने वाले आरोपीगण को दोहरा आजीवन कारावास व जुर्माने से दण्डित किया  

जबलपुर/मध्यप्रदेश। न्यायालय एम.डी.रजक अपर सत्र न्यायाधीश जिला जबलपुर के द्वारा थाना मदनमहल के अप0 क्रं.298/2022 व सत्र प्रकरण क्रमांक 650/2022 के प्रकरण में आरोपीगण दीपक पटेल व देवी प्रसाद पटेल को अंतर्गत धारा 302/34,394/34,397/34,450 भादस में दोहरा आजीवन कारावास एवं 26 हजार -26 हजार रू अर्थदण्ड से दंडित किया गया।घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि अनिल अबिद्रा ने थाना मदनमहल में उपस्थित होकर सूचना दिया कि वह करीब 06 माह से मृतिका के मकान में किरायेदार है,जहां अन्य किरायेदार भी रहते हैं।दिनांक 7-8 अगस्त 2022 की दरमियानी रात्रि में जब उसके घर में पानी नहीं था,तो उसने सुबह मोटर चालू करने हेतु मकान मालिक का दरवाजा खटखटाया लेकिन कोई आवाज नही आने पर और पडोसियो के एकत्रित होने पर मृतिका के मकान के उडके हुए दरवाजा को खोल कर देखा तो कमरे में टी.व्ही.चालू थी,अल्मारियां खुली थी,कपड़े बिखरे हुए थे.बगल वाले कमरे में जिसमें कोई किरायेदार रहता था,उसके दरवाजे की चटकनी केशर बाई के कमरे की ओर से लगी थी.चटकनी को खोलकर देखने पर किचिन में खून से लथपथ केशर बाई की लाश पड़ी थी,उसके दोनो हाथ-पैर रस्सियों से बंधे थे,चेहरे पर चादर,तकिया,रजाई ढके थे।उक्त घटना की सूचना,सूचनाकर्ता द्वारा थाना मदन महल में दर्ज कर जांच में लिया।जांच में यह स्पष्ट हुआ कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु से चोट पहुंचाकर मृतिका की हत्या कर दी गई है।जांच उपरांत अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रं.298/22 धारा 302 भा.द.सं.का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।दौरान विवेचना घटना स्थल के आसपास के रहवासी राजेश सेन,आकाश गाठे एवं अतुल साहू के मकानों में लगे कैमरों में लगे सी.सी.टी.व्ही.फुटेज को पेन ड्राईव में संग्रह किए।जिनके आधार पर संदेही दीपक पटेल एवं देवी प्रसाद पटेल उर्फ आकाश उर्फ छोटू पटेल को अभिरक्षा में लेकर उनके मेमोरेंडम कथन लेख किए गए,जिसमें उक्त संदेहियों ने घटना में प्रयुक्त हथियार,लूटी गई संपत्ति हत्या करने का आशय आदि की जानकारी दी।पुलिस ने विवेचना में अन्य भौतिक,वैज्ञानिक,इलेक्ट्रानिक और मौखिक साक्ष्य एकत्रित कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।उप-संचालक(अभियोजन)विजय कुमार उईके के मार्गदर्शन में जिला लोक अभियोजन अधिकारी अजय कुमार जैन व विशेष लोक अभियोजक कृष्‍णगोपाल तिवारी के द्वारा प्रकरण में सशक्त पैरवी की गई।जिला लोक अभियोजन अधिकारी अजय कुमार जैन व विशेष लोक अभियोजक कृष्‍णगोपाल तिवारी के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय एम.डी.रजक अपर सत्र न्यायाधीश जिला जबलपुर के द्वारा थाना मदनमहल के अप0 क्रं.298/2022 व सत्र प्रकरण क्र 650/2022 के प्रकरण में आरोपी दीपक पटेल को धारा 302/34 भादवि में आजीवन कारावास व 10 हजार रू अर्थदण्ड,धारा 394/34 भादवि में आजीवन कारावास व 10 हजार रू अर्थदण्ड,धारा 397/34 भादस में 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 3 हजार रू अर्थदण्ड,धारा 450 भादस में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 3 हजार रू अर्थदण्ड तथा आरोपी देवी प्रसाद पटेल धारा 302/34 भादवि में आजीवन कारावास व 10 हजार रू अर्थदण्ड,धारा 394/34 भादवि में आजीवन कारावास व 10 हजार रू अर्थदण्ड, धारा 397/34 भादस में 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 3 हजार रू अर्थदण्ड,धारा 450 भादस में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 3 हजार रू अर्थदण्ड से दण्डित किया।

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